सम्बद्धता मान्यता लेने के लिए आवश्यक आहर्ता

1. सम्बद्धता लेने वाली संस्था सोसायटी या ट्रस्ट एक्ट में निबंधित होना चाहिए।
2. 12 x 15 के 5 कमरे होने चाहिए।
3. एक लैब तथा एक आफिस रूम होना चाहिए।
4. संस्था के पास एक एकड़ जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए।
5. एक खेल का मैदान होना चाहिए।
6. एक कक्षा में न्यूनतम 40 छात्र होने चाहिए।
7. संस्था के पास अपना या लीज का भवन होना चाहिए।
8. कक्षा के अनुसार अध्यापकों की संख्या उपलब्ध होना चाहिए।
9. संबद्धता मान्यता - सर्वप्रथम अस्थायी रूप से 3 वर्षों के लिए दी जाएगी जिसके लिए संबद्धता शुल्क के रूप में
20000 रू0 नगद या डीडी जो "Secretary, Central Board of Higher Secondary Education" Payable at Delhi के नाम से जमा करना होगा।
10. 3 वर्ष सफल संचालन के बाद स्थायी मान्यता के लिए 1,50,000 रूपये नगद या डीडी जमा करना होगा।
11. संस्था बोर्ड एक विधिमान्य स्वायतशासी संस्था है जो दिल्ली सरकार के सब रजिस्टार से रजिस्टर्ड है जिसका
रजि0 संख्या 1519 है।
12. वैसे तो इस बोर्ड के द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्र की मान्यता केन्द्र व सभी राज्य सरकारों ने दी है फिर भी सभी
छात्र छात्राओं व अभिभावकों को यह निर्देश दिया जाता है कि सूचना के अधिकार के तहत मान्यता से सबंधित
जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
13. किसी भी वाद-विवाद के लिए कानुनी क्षेत्र Delhi ही होगा।
14. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पहले उचित आहर्ता के संबंध मे निरीक्षण की जाएगी।
15. किसी भी स्कूल को मान्यता लेने के लिए उचित माध्यम से आवेदन जमा करना चाहिए।

 
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